कोरोनावायरस का संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक रूप से खुली प्रत्यय दुकान तथा संस्था मैं प्रत्येक 2 घंटे मे सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा यदि कोई सर्दी खांसी बुखार के लक्षण वाला व्यक्ति दुकान के अंदर आता है तो तुरंत सैनिटाइजर छिड़काव जाएगा इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है कि दुकान में 4 फीट की दीवार तक सत ह रेलिंग ग्रील दुकान का काउंटर सामान रखने वाली ट्राली या बकेट दुकान में किसी भी व्यक्ति द्वारा सामान्यता स्पर्श की जाने वाली सतह पर 1% हाइपो क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर मैं क्लोरीन सलूशन का छिड़काव किया जाएगाविधि बताई गई है कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से गिला पोछा लगाने तथा सूखने तक किसी को प्रवेश नहीं होने दे तथा सतह पर हाथ भी नहीं लगाया जाए एक बार पोछा भिगोने के बाद 120 स्क्वायर फीट तक पोछा लगाएं पोछे को बार-बार डीप नहीं किया जाए
रतलाम में दुकान तथा संस्था जो खुल रही है उसमे प्रत्येक 2 घंटे में सैनिटाइजर का छिड़काव होगा
 • DEEPAK JAIN
 
 
 
