*पेपर वाहन में इन्दौर से यात्री परिवहन कर लाॅक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही*
नीमच। जिला दण्ड़ाधिकारी जिला नीमच द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिलें में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की जाकर धारा 144 द.प्र.सं. के उल्लंघन पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी किये गये है। लाॅक डाउन के दौरान जिलें की सीमाओें को सील किया जाकर सम्पूर्ण आवागमन को प्रतिबंधित किया जाने के साथ ही अन्य जिलों से लोगो के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया जाकर लाॅक डाउन के उल्लंघन पर धारा 188 भारतीय दण्ड़ संहिता के तहत कार्यवाही हेतु आदेश जारी है।
पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय द्वारा भी इस संबंध में जिलें के समस्त थाना प्रभारियों को लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड़ संहिता के तहत कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है।
दिनांक 05.04.2020 को शाम 05 बजे करीब सुचना प्राप्त हुई की स्कीम नंबर 07 नाथुलाल धर्मशाला के पीछे नीमच केंट की रहने वाली कमलाबाई पति जगदीश जी जाटव कल दिनांक 05.04.2020 को प्रातः 06 बजे करीब इंदौर से पेपर वाहन पीकअप एमपी 09 जीएच 6992 से अपने घर पर आयी हुई हैं। वर्तमान में इंदौर कोरोना वायरस ग्रस्त होकर म.प्र. का हाॅट स्पाॅट होने से उक्त संदिग्ध महिला के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर उससे चर्चा की बाद उक्त महिला कमला बाई जाटव का जिला चिकित्सालय नीमच की कोरोना टीम द्वारा उसका मेडीकल चैकअप कराया गया तथा घर पर रहने की समझ दी गई। उक्त महिला से चर्चा उपरांत पेपर वाहन पीकअप वाहन चालक को 300/- रूपये किराया देकर इंदौर से नीमच आना बताया। पीकअप चालक द्वारा लाॅक डाउन का उल्लंघन कर उक्त महिला को चोरी छूपेे नीमच छोडा गया। जबकि जिलें की समस्त सीमाओं को सील किया गया हैं तथा किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जा रहा हैं।अतः लाॅक डाउन के नियमोें का उल्लंघन कर पेपर वाहन पीकअप एमपी 09 जीएच 6992 में यात्री परिवहन करने पर वाहन चालक के विरूद्ध अप.क्र.193/2020 धारा 188,269,270 भादवि का कायम किया गया।
*नीमच पुलिस आमजनता से अपील करती है कि लाॅक डाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें एवं आपके आसपास किसी परिचित या अन्य के बाहर से आने की सूचना पुलिस को आवश्यक रूप से देवें।*
 
 
 
